इटावा में 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान जारी, वैवाहिक से लेकर भूमि विवादों तक होंगे समाधान
ब्यूरो विशाल समाचार इटावा
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व सर्वोच्च न्यायालय की कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान सम्पूर्ण भारत में चलाया जा रहा है। जनपद इटावा में यह अभियान अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री रूपेन्द्र सिंह टोंगर के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है।
अभियान का उद्देश्य जनपद की समस्त न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के वादों का मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान कराना है। अभियान के अंतर्गत जिन मामलों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:
वैवाहिक विवाद,मोटर दुर्घटना दावे,चेक बाउंस प्रकरण,वाणिज्यिक एवं सेवा संबंधी विवाद शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले ,ऋण वसूली ,विवाद संपत्ति के बंटवारे व बेदखली से जुड़े मामले ,भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरण
इस अभियान को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा में नियुक्त समस्त पराविधिक स्वयंसेवक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
जनसामान्य से अनुरोध है कि वे मध्यस्थता के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए आगे आएं और लाभ उठाएं। इस संबंध में जानकारी व सहायता के लिए जनपद की सभी तहसीलों में स्थापित लीगल एड क्लीनिक, पराविधिक स्वयंसेवक, सुलह-समझौता एवं परामर्श केंद्र, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रथम तल, ए.डी.आर. भवन, न्यायालय परिसर, इटावा से संपर्क किया जा सकता है।


