लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मिला बिजली बिल विवाद में न्याय
बेलसंड, सीतामढ़ी | विशाल समाचार
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के तहत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बेलसंड में प्राप्त परिवादों में से कई मामलों का समाधान प्रभावी रूप से किया गया है। इन्हीं में से एक उल्लेखनीय मामला ग्राम परशुरामपुर, अंचल परसौनी की निवासी श्रीमती राज कली देवी का है।
परिवाद संख्या 504210105062501125 के अंतर्गत श्रीमती राज कली देवी ने अपने बिजली बिल में सुधार न किए जाने को लेकर परिवाद दायर किया था। उन्हें बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों, सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय द्वारा लगाए गए फ्लेक्स, नुक्कड़ सभाओं और पंचायत स्तर पर माइकिंग जैसे माध्यमों से प्राप्त हुई थी।
प्राप्त परिवाद पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बेलसंड ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित लोक प्राधिकार-सह-सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बेलसंड को नोटिस जारी किया। सुनवाई में दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्रांक 359 दिनांक 26.06.2025 के तहत यह बताया गया कि अप्रैल 2024 में 3,09,264 रुपये का विद्युत बिल जारी हुआ था, जिसमें से 2,84,343 रुपये का सुधार कर दिया गया है। वर्तमान में जून 2025 के बिल के अनुसार कुल देय राशि 26,858 रुपये है।
इस सुधार के उपरांत परिवादी श्रीमती राज कली देवी ने सुनवाई में उपस्थित होकर संतोष व्यक्त किया और लोक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत समाधान पर आभार प्रकट किया।
यह मामला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी न्याय सुनिश्चित करने का सशक्त उदाहरण है।



