सीतामढ़ी

जिला पदाधिकारी ने की द्वितीय अपील की सुनवाई, लापरवाही पर थानाध्यक्ष डुमरा पर अर्थदंड लगाया

जिला पदाधिकारी ने की द्वितीय अपील की सुनवाई, लापरवाही पर थानाध्यक्ष डुमरा पर अर्थदंड लगाया

 

सीतामढ़ी | विशाल समाचार 

 

आम जनता की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला पदाधिकारी-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई की गई।

 

सुनवाई के दौरान परिवादी मनीष कुमार, पिता जोगिंदर महतो, निवासी ग्राम लगमा, थाना डुमरा द्वारा डुमरा थाना कांड संख्या 163/23 पर कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। उक्त मामले में लोक प्राधिकार थाना अध्यक्ष डुमरा द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही वे सुनवाई में उपस्थित हुए, जिसके कारण वाद की सुनवाई संभव नहीं हो सकी। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश पारित किया गया।

 

आज की सुनवाई में कुल 19 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें 4 मामलों पर आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त समाहरणालय स्थित जनता दरबार में कुल 96 लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुँचे। जनता दरबार में नागरिकों द्वारा भूमि विवाद, अर्जित भूमि मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, UDID कार्ड निर्माण, नल-जल योजना, नाली निर्माण, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, भूमि मापी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए।

 

जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जन शिकायतों का निष्पादन प्राथमिकता एवं प्रतिबद्धता के साथ किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।

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