पूणे

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना शुरू की

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना शुरू की

पुणे: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.नि) ने शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 196वीं ईएसआई निगम बैठक के दौरान नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना – SPREE 2025 को मंजूरी दे दी है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की।

SPREE 2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना 2025, ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और अपंजीकृत नियोक्ताओं और संविदा और अस्थायी सहित सभी कर्मचारियों को निरीक्षण या पिछले बकाये की बाध्‍यता के बिना नामांकन करने का एक बार का अवसर प्रदान करती है।

SPREE 2025 के तहत:

नियोक्ता, अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।

पंजीकरण, नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा।

पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा।

पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी।

यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। SPREE से पहले, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। SPREE 2025 इन बाधाओं को दूर करता है। इसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

SPREE 2025 का शुभारंभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रगतिशील कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और पूर्वव्यापी देनदारियों के दायित्‍व की प्रतिबद्धता समाप्‍त करके यह योजना नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके साथ-साथ योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक श्रमिक, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी ईएसआई अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक लाभों तक पहुंच प्राप्त करें। ईएसआईसी, देश में कल्याण-केंद्रित श्रम इकोसिस्‍टम के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए, अपनी पहुंच को मजबूत करने और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button