
आरोग्यदायी महाराष्ट्र की दिशा में सक्रिय प्रयास — मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष
पुणे ज़िले में मात्र छह महीनों में 17 करोड़ रुपये की दी गई आर्थिक सहायता
पुणे: आरोग्य किसी भी नागरिक के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होता है, तो इसका प्रभाव केवल उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को राहत देने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं संचालित कर रही है। इनमें “मुख्यमंत्री सहायता निधि” एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम है।
मुख्यमंत्री सहायता निधि: उद्देश्य और प्रबंधन
मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत स्थापित इस निधि का प्रबंधन स्वयं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। निधि के सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से नामांकित होते हैं और अन्य अधिकारी उन्हें मानद आधार पर सहयोग देते हैं। इस निधि का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार किया जाता है।
मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष की भूमिका
मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के प्रमुख श्री रामेश्वर नाइक के नेतृत्व में “रुग्णसेवा ही ईश्वरसेवा” इस मूल भावना के साथ जरूरतमंदों को अत्याधुनिक इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पुणे ज़िले में इस कक्ष के माध्यम से केवल जनवरी से जून 2025 के दौरान 1,785 मरीजों को कुल ₹17.28 करोड़ की मदद दी गई है।
जिलास्तरीय सहायता कक्ष: संपर्क व सुविधा
पुणे जिला कलेक्टर कार्यालय (पुरानी जिल्हा परिषद, कमरा क्र. 10) में यह सहायता कक्ष कार्यरत है। डॉ. मानसिंग साबळे इसके प्रमुख हैं। कक्ष में समाजसेवा अधीक्षक, समन्वयक एवं लिपिक नियुक्त हैं। संपर्क हेतु मोबाइल नंबर: 80876 78977, ईमेल: cmrfpune@gmail.com
अर्ज करने की प्रक्रिया व आवश्यक दस्तावेज़
आर्थिक रूप से कमजोर मरीज सहायता हेतु https://cmrf.maharashtra.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या ईमेल (aao.cmrf-mh@gov.in) द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ पीडीएफ रूप में भेज सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन कक्ष में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
प्रमुख आवश्यक दस्तावेज़:
निर्धारित प्रारूप में आवेदन
मरीज का जिओ-टैग फ़ोटो
मेडिकल खर्च का अनुमान
तहसीलदार द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र (1.6 लाख से कम)
आधार कार्ड, राशन कार्ड, बालक के मामले में माता का आधार
बीमारी संबंधित निदान व इलाज के दस्तावेज़
दुर्घटना मामलों में एफआईआर
प्रत्यारोपण मामलों में वैध स्वीकृति
संबंधित अस्पताल का मुख्यमंत्री सहायता निधि पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
किसे मिलती है सहायता?
मुख्य रूप से:
दिल, किडनी, लिवर, फेफड़े, अस्थिमज्जा, घुटना/हिप प्रत्यारोपण
नवजात व बाल रोग, कैंसर, डायलिसिस, जलन, विद्युत दुर्घटना
न्यूरो/स्नायु विकार, कोक्लियर इम्प्लांट
सहायता राशि ₹25,000 से ₹2 लाख तक निर्धारित है। इलाज पूर्ण हो जाने के बाद सहायता नहीं दी जाती।
दानदाता हेतु जानकारी
सामाजिक संस्थाएं व नागरिक https://cmrf.maharashtra.gov.in वेबसाइट के माध्यम से अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निम्नलिखित खातों में योगदान दे सकते हैं:
खाता क्रमांक: 10972433751 (CMRF)
खाता क्रमांक: 39239591720 (COVID-19 हेतु)
IFSC कोड: SBIN0000300
दान करने के बाद पावती हेतु:
donationscmrf-mh@gov.in पर नाम, लेनदेन संख्या, तारीख, पता, पैन नंबर और मोबाइल नंबर ईमेल करें।
निधि का पैन नंबर: AAATC0294J
आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत दान पर छूट उपलब्ध है।
जिलाधिकारी श्री जितेंद्र डूडी का वक्तव्य:
“जनवरी से जून 2025 तक 1,785 मरीजों को ₹17.28 करोड़ की सहायता दी गई। वर्तमान में पुणे ज़िले के 445 अस्पताल मुख्यमंत्री सहायता निधि योजना से जुड़े हैं।
यह कक्ष गरीब मरीजों को समय पर मदद देने का सशक्त माध्यम बन चुका है।”


