न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा आदेश जारी ध्यान से देखें
जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-97/ सी०, दिनांक-16.01.2025 के क्रम में मैं, रिची पाण्डेय, जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत सीतामढ़ी जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 09:00 बजे से पहले एवं अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात् प्रतिबंध करता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
उपर्युक्त आदेश सीतामढ़ी जिले में दि-20.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक-25.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश दिनांक-19.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।