Biharसीतामढ़ी

रामनवमी एवं चैती दुर्गापूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी

*रामनवमी एवं चैती दुर्गापूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी

*आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखें, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करेंः डीएम व एसपी

*क्यूआरटी एवं क्यूएमआरटी सक्रिय रखने का डीएम व एसपी ने दिया निदेश

*असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखें, लोक शांति एवं व्यवस्था के हित में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करेंः डीएम व एसपी

*अशांति फैलाने वालों के किसी भी प्रयास को सख्ती से विफल कर दिया जाएगाः डीएम व एसपी

*विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता, सभी संबद्ध पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः डीएम व एसपी

सीतामढ़ी: जिला पदाधिकारी,मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक, हर किशोर राय ने कहा है कि रामनवमी एवं चैती दुर्गापूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें।

डीएम और एसपी ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के सभी उपायों को ध्यान में रखकर प्रतिनियुक्ति की गई है। विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों को भी तैनात किया गया है। साथ ही सशस्त्र बल एवं लाठी बल को भी लगाया गया है। वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था की गई है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम मनेश कुमार मीणा ने *संवेदनशील स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरतने एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय के द्वारा किसी भी कार्य को बखूबी निभाया जा सकता है।* उन्होंने नियंत्रण कक्षों को सतत क्रियाशील रखने का निर्देश दिया। रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर समाहरणालय स्थित आपदा प्रशाखा में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया जिसका दूरभाष नंबर 06226-250317,250318,250320 एवं 250321 है।

निर्देश दिया गया है कि सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की स्पॉट ब्रीफिंग सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करेंगे। कॉम्युनिकेशन प्लान के अनुसार सभी स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के साथ सार्थक संवाद एवं सुदृढ़ समन्वय स्थापित रखेंगे। शरारती तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तथा बंध पत्र भरवाने की कार्रवाई करेंगे। पूर्व की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध लोक शांति एवं व्यवस्था के हित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं-107, 116 एवं 151 के अर्न्तगत कार्रवाई करें। पूजा पंडालों तथा जुलूस में गतिविधियों पर सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से नजर रखी जाए। किसी भी तरह का आपत्तिजनक गाना, कार्टून एवं झाँकी का प्रदर्शन प्रतिबंधित है इसे सुनिश्चित कराएं। डीएम मनेश कुमार मीणा व एसएसपी श्री हरि किशोर राय ने कहा कि *भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है। ये धाराएं अब संज्ञेय और गैरजमानती है। सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके द्वारा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।*

विदित हो कि राज्य में रामनवमी पर्व दिनांक 30.03.2023 को मनाया जाएगा। चैती दुर्गापूजा 22 मार्च से प्रारंभ हुआ है जो 31 मार्च तक मनाया जाएगा। चैती दुर्गापूजा प्रतिमा विसर्जन दिनांक 31.03.2023 को किया जाएगा।

डीएम श्री मीणा व एसपी श्री राय ने निदेश दिया कि सभी जुलूस के लिए लाईसेंस निर्गत रहनी चाहिए। बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ गृह (विशेष) विभाग के प्रावधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ जुलूस के मार्ग का शत-प्रतिशत सत्यापन करें। साथ ही, अनुज्ञप्ति में अंकित जुलूस के निर्धारित मार्ग एवं समय का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आवश्यकता पड़ने पर जुलूस को नियंत्रित करने में गृह विभाग के प्रावधानों, पुलिस ऐक्ट की धारा 30/32 एवं सीआरपीसी की धारा-144 की सहायता ली जाय। प्रत्येक विसर्जन जुलूस/रामनवमी जुलूसों के साथ पुलिस स्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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